
टीकारी (गया)। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राशि लेने के बाद भी मकान नहीं बनाने वाले लाभार्थियों के खिलाफ अब नगर परिषद प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। ऐसे दस लाभुकों की पहचान कर उनके खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
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कई बार नोटिस देने के बाद भी नहीं बना मकान
नगर कार्यपालक पदाधिकारी राजेश कुमार झा ने बताया कि चिन्हित लाभुकों को तीन बार नोटिस भेजे गए थे। बार-बार समय देने के बावजूद किसी ने भी मकान निर्माण शुरू नहीं किया। योजना की शर्तों के अनुसार, लाभार्थियों को मिली राशि का उपयोग निर्धारित समय सीमा में घर के निर्माण के लिए करना जरूरी था।
ब्याज सहित राशि वसूली और सजा का प्रावधान
नियमों के मुताबिक अब इन लाभुकों से ब्याज सहित आवास योजना की दी गई राशि की वसूली की जाएगी। राशि जमा न करने की स्थिति में सरकारी नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई और सजा का भी प्रावधान है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी स्थिति में राशि की गलत उपयोगकर्ता को बख्शा नहीं जाएगा।
पीएम आवास योजना 1.0 के लाभुकों पर कार्रवाई
नगर प्रबंधक मोहित कुमार ने बताया कि कार्रवाई की जद में आने वाले सभी लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 के अंतर्गत चयनित हुए थे। तय समय सीमा पूरी होने के बाद भी मकान निर्माण शुरू नहीं हुआ है। इसलिए अब प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है।
पीएम आवास 2.0 के लाभुकों को चेतावनी
नगर परिषद के अभियंता बबलू कुमार बादल ने बताया कि चिन्हित लाभुकों के निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया गया है और रिपोर्ट तैयार की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम आवास योजना 2.0 के अंतर्गत लाभ पाने वाले लोगों को भी चेतावनी दी गई है कि वे नियत समय सीमा में कार्य पूरा करें, अन्यथा उन्हीं पर भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।

















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