दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में सत्र 2026-27 के लिए नर्सरी, केजी और पहली कक्षा के दाखिले की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। आवेदन प्रक्रिया दिसंबर के पहले हफ्ते से चल रही है और अभिभावक अपने बच्चों का नाम सीधे ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। लेकिन इस बार एडमिशन के नियमों में एक अहम बदलाव किया गया है, जिस पर सभी माता-पिता को ध्यान देना जरूरी है — आयु सीमा का नया नियम।

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नई शिक्षा नीति के अनुरूप तय हुई उम्र सीमा
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के प्रावधानों के अनुरूप अब शिक्षा के प्रारंभिक चरण के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा को एकसमान कर दिया है। यह नियम अब दिल्ली के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में लागू होगा।
कक्षा के अनुसार तय की गई नई एज लिमिट
| कक्षा का नाम | न्यूनतम उम्र | अधिकतम उम्र |
|---|---|---|
| नर्सरी (बालवाटिका 1) | 3 वर्ष | 4 वर्ष |
| एलकेजी (बालवाटिका 2) | 4 वर्ष | 5 वर्ष |
| यूकेजी (बालवाटिका 3) | 5 वर्ष | 6 वर्ष |
| पहली कक्षा | 6 वर्ष | 7 वर्ष |
उम्र की गणना प्रवेश वर्ष के 31 मार्च 2026 तक की जाएगी। यानी जिस बच्चे की उम्र इस तारीख तक निर्धारित सीमा में आती है, वही उस कक्षा में दाखिला पाने का पात्र माना जाएगा।
एक महीने की छूट का प्रावधान
दिल्ली सरकार ने इस आयु सीमा में थोड़ी लचीलापन भी रखा है। नए नियमों के अनुसार स्कूल प्रमुख (प्रिंसिपल या हेड ऑफ स्कूल) विशेष परिस्थितियों में बच्चे को अधिकतम एक महीने की आयु छूट दे सकते हैं। यानी अगर बच्चा सीमा से कुछ दिन छोटा या बड़ा है, तो स्कूल प्रशासन विवेक के आधार पर निर्णय ले सकेगा।
क्यों किया गया बदलाव?
पिछले सत्रों तक पहली कक्षा में पांच वर्ष या उससे अधिक उम्र के बच्चों को भी प्रवेश दिया जाता था। लेकिन अब NEP 2020 की व्यवस्था के अनुसार बच्चे को औपचारिक शिक्षा की शुरुआत छह वर्ष की उम्र से करनी होगी। इससे बच्चों की शिक्षा यात्रा अधिक संतुलित और उम्रानुसार विकसित वातावरण में शुरू होगी।
क्या अभिभावकों को कुछ विशेष दस्तावेज चाहिए?
ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभिभावकों को बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो जैसी सामान्य जानकारियाँ लगानी होंगी। सलाह दी जाती है कि सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखे जाएँ ताकि आवेदन प्रक्रिया आसानी से पूरी हो।
अभिभावकों के लिए जरूरी संदेश
अगर आप अपने बच्चे का दाखिला सत्र 2026-27 में करवाना चाहते हैं, तो उम्र सीमा को ध्यान में रखते हुए ही आवेदन करें। गलत आयु दर्ज करने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। दिल्ली के शिक्षण संस्थानों में यह नया नियम पहली बार लागू हो रहा है और आगे सभी स्कूलों के लिए इसे अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
















