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Property Rights: दूसरे समुदाय में शादी पर पिता छीन सकता है बेटी का हक? सुप्रीम कोर्ट ने बेदखली के फैसले पर लगाई मुहर, जानें वजह

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, पिता केवल इस आधार पर बेटी को संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकता कि उसने दूसरे समुदाय या धर्म में शादी की है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 के तहत बेटी को पैतृक संपत्ति में जन्म से समान अधिकार प्राप्त है। विवाह उसकी संपत्ति के हक को खत्म नहीं करता, चाहे वह किसी से भी विवाह करे।

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Property Rights: दूसरे समुदाय में शादी पर पिता छीन सकता है बेटी का हक? सुप्रीम कोर्ट ने बेदखली के फैसले पर लगाई मुहर, जानें वजह

भारत में समाज भले ही बदल रहा हो, लेकिन अंतर-धार्मिक या अंतर-जातीय विवाह अभी भी कई परिवारों के लिए संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब किसी बेटी ने अपनी पसंद से दूसरे समुदाय या धर्म में शादी कर ली, तो पिता उसे संपत्ति के अधिकार से बेदखल करने की कोशिश करता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है क्या कानून इसकी इजाजत देता है?

संवैधानिक अधिकार

भारत का संविधान हर वयस्क नागरिक को अपने जीवनसाथी चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। किसी व्यक्ति का विवाह उसकी निजी पसंद का मामला है और यह अधिकार अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत संरक्षित है।

इसका मतलब है कि केवल इसलिए कि बेटी ने दूसरे समुदाय या धर्म में शादी की है, उसे संपत्ति से वंचित करना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। अदालतों ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि विवाह का चुनाव किसी के संपत्ति अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकता।

पैतृक संपत्ति पर बेटी का समान अधिकार

हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के बाद से बेटियों को पिता की पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार प्राप्त है। पहले बेटी को केवल विवाह तक सीमित अधिकार होता था, लेकिन अब कानून स्पष्ट कहता है कि बेटी को जन्म से ही सह-उत्तराधिकारी बना दिया गया है।

इसका मतलब है कि बेटी शादी के बाद भी अपने पिता की पैतृक संपत्ति में समान हिस्सेदारी रखती है, चाहे उसने किसी भी धर्म या समुदाय में विवाह क्यों न किया हो।

सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रुख

सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर ऐसे मामलों में सख्त और साफ निर्णय दिए हैं। कोर्ट का कहना है कि अगर संपत्ति पैतृक (Ancestral Property) है, तो पिता उसे सिर्फ अपनी व्यक्तिगत नाराज़गी या बेटी की विवाह पसंद के आधार पर नहीं छीन सकता। हाल ही में कई फैसलों में अदालतों ने कहा है कि “पैतृक संपत्ति में बेटी का अधिकार अविभाज्य है,” यानी इसे केवल पिता की मर्जी से खत्म नहीं किया जा सकता। परिवार का कोई भी सदस्य इस अधिकार को नकार नहीं सकता।

स्व-अर्जित संपत्ति का मामला अलग

यहां समझना जरूरी है कि पैतृक संपत्ति और स्व-अर्जित संपत्ति में बड़ा अंतर होता है।

  • पैतृक संपत्ति: जो परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही हो। इसमें बेटी का अधिकार जन्म से होता है और पिता इसे अपनी इच्छा से किसी से छीन नहीं सकता।
  • स्व-अर्जित संपत्ति: जो पिता ने अपनी व्यक्तिगत कमाई से खरीदी हो। इस स्थिति में पिता को यह अधिकार होता है कि वह अपनी संपत्ति जिसे चाहे, उसके नाम कर दे या न करे।

लेकिन अगर पिता अपनी स्व-अर्जित संपत्ति में बेटी को केवल इसलिए बेदखल करता है क्योंकि उसने दूसरे समुदाय में शादी की, तो यह कानूनी रूप से अनुचित और संवैधानिक भावना के खिलाफ माना जाएगा।

हालिया फैसलों ने क्या कहा

कई अदालतों ने हाल के वर्षों में साफ कहा है कि “विवाह किसी के अधिकारों को समाप्त नहीं करता।” यदि पिता यह साबित नहीं कर पाता कि बेटी को बेदखल करने का कोई उचित और कानूनी कारण है, तो ऐसा आदेश अदालत में टिक नहीं पाएगा। दिल्ली, मद्रास, और बॉम्बे हाई कोर्ट सहित कई न्यायालयों ने अपने निर्णयों में कहा है कि “केवल दूसरे धर्म या जाति में शादी” किसी भी रूप में पैतृक हक खत्म करने का वैध आधार नहीं है।

बेटी के अधिकार सुरक्षित सुनिश्चित कैसे करें

यदि किसी बेटी को संपत्ति से अन्यायपूर्वक बेदखल किया गया है, तो वह न्यायालय में दावा दाखिल (civil suit) कर सकती है। उसे पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से का हक मांगने का पूरा अधिकार है। साथ ही वह यह भी साबित कर सकती है कि उसका विवाह व्यक्तिगत पसंद पर आधारित था और इससे उसके कानूनी अधिकार प्रभावित नहीं हुए। ऐसे मामलों में कानूनी सलाह लेना जरूरी है, ताकि सही दस्तावेज़ों और कानूनों के आधार पर अधिकार की रक्षा की जा सके।

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